होटलों के बार, क्लब्स और रेस्टोरेंट्स को रात 3 बजे तक ओपन रखने की छूट
नई आबकारी नीति का मकसद स्मगलिंग रोकना है
नई दिल्ली - दिल्ली सरकार की आबकारी नीति 2021-22 में शराब की दुकानों को बेहतर, सुविधाजनक बनाने पर जोर है। शराब की हर दुकान को AC की व्यवस्था करना होगी। 17 नवंबर से ऐसा इंतजाम होगा कि ग्राहक दुकान के अंदर आए और बिना भीड़ लगे शराब लेकर चला जाए। लाइसेंस लेने वालों को यह भी तय करना होगा कि उनकी दुकान के आसपास स्नैक्स या खाने-पीने के सामान की दूसरी दुकान न हो। इससे दुकान के बाहर ही शराब पीने वालों पर लगाम लगेगी।
नई नीति में पहले से तय 32 जोन्स में लाइसेंस के लिए दिल्ली सरकार टेंडर निकाल चुकी है। नई पॉलिसी में होटलों के बार, क्लब्स और रेस्टोरेंट्स को रात 3 बजे तक ओपन रखने की छूट दी गई है। वे छत समेत किसी भी जगह शराब परोस सकेंगे। अभी तक खुले में शराब परोसने पर रोक थी। बार में किसी भी तरह के मनोरंजन का इंतजाम किया जा सकता है। इसके अलावा बार काउंटर पर खुल चुकीं बोतलों की शेल्फ लाइफ पर कोई पाबंदी नहीं होगी।
नई नीति में पहले से तय 32 जोन्स में लाइसेंस के लिए दिल्ली सरकार टेंडर निकाल चुकी है। नई पॉलिसी में होटलों के बार, क्लब्स और रेस्टोरेंट्स को रात 3 बजे तक ओपन रखने की छूट दी गई है। वे छत समेत किसी भी जगह शराब परोस सकेंगे। अभी तक खुले में शराब परोसने पर रोक थी। बार में किसी भी तरह के मनोरंजन का इंतजाम किया जा सकता है। इसके अलावा बार काउंटर पर खुल चुकीं बोतलों की शेल्फ लाइफ पर कोई पाबंदी नहीं होगी।