पंजाब सरकार द्वारा राजविन्दर सिंह बैंस स्पेशल पब्लिक प्राॅसीक्यूटर नियुक्त

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 बेअदबी और गोलीकांड के दुर्भाग्यपूर्ण मामलों में शीघ्र न्याय के लिए की गई नियुक्ति

चंडीगढ़, 1 अक्तूबरः

बेअदबी और गोलीकांड के दुर्भाग्यपूर्ण मामलों में तेजी से इन्साफ के लिए पंजाब सरकार ने आज पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के सीनियर एडवोकेट राजविन्दर सिंह बैंस को स्पैशल पब्लिक प्राॅसीक्यूटर नियुक्त किया। यह खुलासा उप-मुख्यमंत्री स. सुखजिन्दर सिंह रंधावा ने आज यहाँ जारी प्रैस बयान के द्वारा किया।
पंजाब सरकार द्वारा राजविन्दर सिंह बैंस स्पेशल पब्लिक प्राॅसीक्यूटर नियुक्त

श्री बैंस को थाना बाजाखाना और सिटी कोटकपूरा में अलग-अलग तारीखों को दर्ज चार मामलों में ट्रायल कोर्ट / कोर्ट के अलावा पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में राज्य सरकार की तरफ से पैरवी करने के लिए सी.आर.पी.सी., 1973 की धारा 24 (8) अधीन नियुक्त किया गया है।
स. रंधावा जिनके पास गृह विभाग भी है, ने कहा कि फरीदकोट जिले के थाना बाजाखाना में 14 अक्तूबर 2015 को आई.पी.सी. की धारा 307, 435, 332, 333, 283, 186, 380, 188, 148, 149 और हथियार एक्ट 1959 की धारा 25, 27 और प्रीवैंशन्ज आॅफ डैमेज आॅफ पब्लिक प्राॅपर्टी एक्ट, 1984 की धारा 34 के अंतर्गत दर्ज मुकदमा नंबर 129 और इसी तारीख को थाना सिटी कोटकपूरा में आई.पी.सी. की धारा 409, 467, 195 और 120-बी के अंतर्गत दर्ज मुकद्मा नंबर 192 में नये नियुक्त स्पैशल पब्लिक प्राॅसीक्यूटर राज्य सरकार की पैरवी करेंगे।
स. रंधावा ने आगे बताया कि दो अन्य मामलों में श्री बैंस पैरवी करेंगे जिनमें 21 अक्तूबर 2015 को थाना बाजाखाना में आई.पी.सी. की धारा 302, 307, 34, हथियार एक्ट की धारा 25, 27 के अंतर्गत दर्ज मुकद्मा नंबर 130 और 7 अगस्त 2018 को थाना सिटी कोटकपूरा में आई.पी.सी. की धारा 307, 326, 324, 323, 341, 201, 218, 120-बी, 34, और हथियार एक्ट की धारा 27 के अंतर्गत दर्ज मुकद्मा नंबर 129 शामिल हैं।
स. रंधावा ने आगे बताया कि उक्त एफ.आई.आर से सम्बन्धित जितने भी केस पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट, चण्डीगढ़ में चल रहे हैं, श्री बैंस राज्य सरकार की तरफ से पैरवी करेंगे।
स्पैशल पब्लिक प्राॅसीक्यूटर की नियुक्ति सम्बन्धी प्रमुख सचिव गृह और न्याय अनुराग वर्मा की तरफ से बाकायदा नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। यह आदेश तुरंत प्रभाव से लागू होंगे।

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