उप-मुख्यमंत्री के निर्देशों पर पंजाब पुलिस बस अड्डों को नाजायज कब्जों से मुक्त करवाएगी

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बस अड्डों से नाजायज कब्जे हटाने के लिए ट्रांसपोर्ट विभाग को अपेक्षित पुलिस बल मुहैया करवाने के लिए डी.जी.पी. ने पुलिस कमिश्नरों / एस.एस.पीज को दिया निर्देश



चंडीगढ़, 2 अक्तूबरः

उप-मुख्यमंत्री स. सुखजिन्दर सिंह रंधावा के निर्देशों के बाद कार्यकारी डी.जी.पी. श्री इकबाल प्रीत सिंह सहोता ने आज सभी पुलिस कमिश्नरों / एस.एस.पीज को निर्देश दिए कि सभी बस अड्डों से नाजायज कब्जे हटाने के मद्देनजर पंजाब रोडवेज और पी.आर.टी.सी. के जनरल मैनेजरों को अपेक्षित पुलिस बल मुहैया करवाया जाये। 

यह कार्यवाही ट्रांसपोर्ट मंत्री श्री अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग की तरफ से ट्रांसपोर्ट विभाग के अधिकारियों को राज्य भर के सभी बस अड्डों को नाजायज कब्जों से मुक्त कराए जाने को यकीनी बनाने के आदेशों के तीन दिन बाद अमल में लाई गई है।

पंजाब पुलिस की तरफ से किये गए हुक्मों में आगे कहा गया है कि जब नाजायज कब्जे हटाने के लिए सम्बन्धित अथाॅरिटी द्वारा पुलिस सहायता मुहैया करवाने के लिए कोई कानूनी माँग प्राप्त होती है तो ट्रांसपोर्ट विभाग के जनरल मैनेजरों को एक गजटिड अफसर की कमांड अधीन पुलिस बल मुहैया करवाया जाये। हुक्मों के अनुसार ट्रांसपोर्ट विभाग (पंजाब रोडवेज और पीआरटीसी) के जनरल मैनेजर नोडल अफसर होंगे, जो सम्बन्धित पुलिस कमिश्नर / एसएसपी के साथ संपर्क करेंगे।

इस दौरान रेंज आई.जी. / डी.आई.जी. को राज्य सरकार के इन महत्वपूर्ण हुक्मों की निगरानी करने के लिए भी कहा गया है।

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